9.5 Common Tax Mistakes, Penalties & Notices
9.5 Common Tax Mistakes, Penalties & Notices
🎯 इस सबक का मक़सद (Learning Objectives)
- आयकर विभाग के आधुनिक AI और डेटा एनालिटिक्स सिस्टम को समझना।
- AIS में दिखने वाले सेविंग्स और FD ब्याज को छुपाने के गंभीर नतीजों से बचना।
- 31 जुलाई की डेडलाइन मिस करने पर ₹5,000 की लेट फीस और 1% प्रति माह ब्याज से सुरक्षा।
⚠️ टैक्स फाइलिंग की 5 सबसे खतरनाक गलतियाँ
- सेविंग्स बैंक ब्याज और FD ब्याज न दिखाना:
- आयकर विभाग का AI सीधे आपके पैन कार्ड से सभी बैंकों का ब्याज AIS में खींच लेता है। इसे ITR में न दिखाने पर 100% डिफेक्टिव नोटिस आता है।
- फर्जी 80G डोनेशन या फर्जी HRA क्लेम करना:
- दलालों के कहने पर फर्जी राजनीतिक पार्टियों या ट्रस्ट्स को दान दिखाकर टैक्स रिफंड क्लेम करने पर 200% पेनल्टी और FIR हो सकती है।
- गलत ITR फॉर्म चुनना:
- शेयर ट्रेडिंग या म्यूचुअल फंड रिडेम्पशन होते हुए भी ITR-1 भर देना—इससे रिटर्न इनवैलिड हो जाती है।
- E-Verification न करना:
- ITR सबमिट करने के बाद 30 दिनों के अंदर आधार OTP से वेरिफाई न करने पर आपकी रिटर्न रद्दी मान ली जाती है और लेट फाइलिंग पेनल्टी लग जाती है।
- 31 जुलाई की डेडलाइन मिस करना (Section 234F):
- 31 जुलाई के बाद रिटर्न भरने पर ₹5,000 की लेट फीस लगती है और पिछले सालों के शेयर बाज़ार के घाटे (Losses) आगे कैरी-फॉरवर्ड नहीं होते।
📝 ITR सबमिट करने से पहले की फाइनल चेकलिस्ट
- क्या AIS में दिख रहे सभी डिविडेंड और बैंक ब्याज को ITR में जोड़ा गया है?
- क्या Form 26AS का कुल TDS आपके Form 16 से मैच कर रहा है?
- क्या आपने सही बैंक अकाउंट को रिफंड के लिए ‘Validated’ कर रखा है?
- क्या आपने रिटर्न सबमिट करते ही तुरंत आधार OTP से ई-वेरिफाई कर दिया है?
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